PM Shram Yogi Mandhan Yojana Apply | PMSYM Yojana | Pradhanmantri shramyogi Yojana online registration | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में कैसे मिलेंगे ₹3000 |
PMSYM Yojana – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंतरिम बजट में एक और नई योजना की घोषणा करते हुए भारत के नागरिकों को एक और सुनहरा अवसर दिया है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अंतरिम आम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ करने की घोषणा कर दी है जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद मासिक तौर पर पेंशन दे जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि वह अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें इस योजना में किस प्रकार से लाभ मिलेगा और उसकी क्या पात्रता हैं आपको किस प्रकार से करना है उसकी सभी जानकारी यहां पर निम्नलिखित हैं |
इस पोस्ट में क्या है?
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Apply
Artical ka naam | PMSYM Yojana |
कैटेगरी | सरकारी योजना |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के मजदूर |
कंट्रीब्यूशन की राशि | 55 से लेकर 200 पर मंथ तक |
पेंशन की राशि | 3000 |
वर्ष | 2022 |
वेबसाइट | https://maandhan.in/shramyogi |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किसको दिया जाएगा?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लाभ उन सभी गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिन की मासिक आय ₹15000 से कम है और जो गरीब श्रेणी में आते हैं इस योजना में आपका और केंद्र सरकार का 50:50 का योगदान रहेगा |
PM Shram Yogi Mandhan Yojana Apply के अंतर्गत उन सभी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर हैं या मिड डे मील श्रमिक हैं या सिर पर बोझा ढोने वाले हैं या ईट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर हैं या चर्मकार हैं या कचरा उठाने वाले हैं या कोई घरेलू काम काम करने वाले व्यक्ति हैं जो भी रिक्शा चालक,भूमिहीन मजदूर ,बीड़ी मजदूर इत्यादि को इस योजना में शामिल किया जाएगा इस योजना में आपको 18 से 40 वर्ष तक अपना अनुदान देना होगा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की विशेषताएं:
(!) यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना को ग्राहक अपनी स्वेच्छा से ले सकता है ग्राहक को इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष तक इसके किस्तों का भुगतान करना होगा जो कि चार्ट में बताया गया है ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत ₹3000 प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे
(ii) पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में लाभार्थी के जीवनसाथी को परिवारिक पेंशन के रूप में 50% हिस्सा प्राप्त होगा और वह इसके हकदार होंगे यह केवल परिवारिक पेंशन के रूप में पति या पत्नी को ही इसका लाभ प्राप्त हो सकता है
(!!!) यदि किसी लाभार्थी ने नियमित रूप से किस्तों का भुगतान कर दिया है और किसी कारण से मृत्यु हुई है (60 वर्ष की आयु से पहले), तो उसका / उसके पति को नियमित योगदान के भुगतान द्वारा योजना में शामिल होने और जारी रखने का अधिकार होगा या योजना से बाहर निकलने के प्रावधानों के अनुसार बाहर निकल जाएगा और वापसी |
PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का चार्ट निम्न प्रकार है :-
ग्राहक द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में ग्राहक का पैसा उसके बचत बैंक खाते / जन-धन खाते से ‟ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। ग्राहक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में शामिल होने की उम्र से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित योगदान राशि का योगदान करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना में आपको इसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है या फिर आप इस योजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करके फ्री में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की जानकारी पा सकते हैं (customer care number 1800 267 6888)
PM shramyogi mandhan Yojana apply?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने निकटतम सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंपलीट करवाएं वहां पर आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और उसके बाद आप इस योजना में भागीदार हो जाएंगे 60 साल की आयु पूर्ण होने के पश्चात आपको श्रम योगी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा |
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भूपेंद्रर सिंह। /Bhoopndera singh O1/O1/1985 pnmary 0ccupation currentAddress contactNumber Labourer Agncuitural 16 munakote pithoragarh pithoragarh uttarakhand 262
भूपेंद्रर सिंह। /Bhoopndera singh O1/O1/1985 pnmary 0ccupation currentAddress contactNumber Labourer Agncuitural 16 munakote pithoragarh pithoragarh uttarakhand 262521
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लाभ उन सभी गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिन की मासिक आय ₹15000 से कम है और जो गरीब
Nihe
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